GOA हादसे के बाद Gurugram में अलर्ट: Night CLub और BAR की सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी जांच के आदेश
पुलिस आयुक्त के आदेशानुसार शहर के उन सभी बार, क्लब और देर रात तक संचालित होने वाले रेस्टोरेंट्स, जहाँ पार्टियों का आयोजन होता है, उनकी व्यापक चेकिंग तत्काल प्रभाव से शुरू कर दी गई है।

GOA : शहर में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने व्यापक सुरक्षा प्रबंधन शुरू कर दिया है। हाल ही में गोवा के एक नाइट क्लब में हुए हादसे को गंभीरता से लेते हुए, पुलिस आयुक्त (CP) विकास अरोड़ा ने सभी डीसीपी (DCPs), एसीपी (ACPs), एसएचओ (SHOs) और संबंधित अधिकारियों को सख्त एवं प्रभावी निर्देश जारी किए हैं।
पुलिस आयुक्त के आदेशानुसार, शहर के उन सभी बार, क्लब और देर रात तक संचालित होने वाले रेस्टोरेंट्स, जहाँ पार्टियों का आयोजन होता है, उनकी व्यापक चेकिंग तत्काल प्रभाव से शुरू कर दी गई है।

व्यक्तिगत निरीक्षण अनिवार्य: सभी प्रतिष्ठानों का संबंधित थाना प्रभारियों द्वारा व्यक्तिगत निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए।
प्रवेश/निकास द्वार: प्रवेश और निकास द्वार सुरक्षित, व्यवस्थित और पर्याप्त चौड़े होने चाहिए ताकि आपातकाल में भीड़ आसानी से निकल सके।
फ्रिस्किंग: आने-जाने वाले व्यक्तियों की सख्त फ्रिस्किंग (तलाशी) सुनिश्चित की जाए।
इमरजेंसी एग्जिट: सभी प्रतिष्ठानों में इमरजेंसी एग्जिट/निकास मार्ग स्पष्ट, खुला और हर समय उपयोग योग्य होना चाहिए।

सुरक्षा मानक: सुरक्षा मानकों की जानकारी प्रतिष्ठानों के संचालकों और आमजन को जागरूकता के रूप में उपलब्ध कराई जाए।
गुरुग्राम पुलिस ने साल की विदाई और नए साल के स्वागत के दौरान शहर में बढ़ने वाली भीड़ और नाइटलाइफ को ध्यान में रखते हुए एक विशेष सुरक्षा योजना तैयार की है।
3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती: नए साल के जश्न के दौरान विभिन्न स्थलों, मुख्य सड़कों, बाजारों और बार/क्लब क्षेत्रों में लगभग 3000 पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से तैनात किया जाएगा।
फील्ड मॉनिटरिंग: सभी डीसीपी और एसएचओ स्वयं फील्ड में रहकर सुरक्षा प्रबंधन की निगरानी करेंगे, ताकि किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।
जीरो टॉलरेंस: पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि हुड़दंग, नशे में उपद्रव, स्टंट और रोड रेज जैसी गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि जो भी बार, क्लब या रेस्टोरेंट सुरक्षा मानकों, अनुमत क्षमता, और अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध तुरंत नोटिस जारी किए जाएंगे और आवश्यकतानुसार कड़े दंडात्मक/कानूनी कदम उठाए जाएंगे।












